
क्या शराब की दुकानें भी आज से खुलेंगी? जानें पूरी ख़बर सरकार ने क्या कहा,
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की ओर से शुक्रवार को बड़ा फैसला करते हुए देश की सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि इस दौरान दुकानदारों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. ऐसे में जरूरी हो गया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम में हम उनका साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम नियमों का पालन करें.लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे. सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी. केंद्र के आदेश के मुताबिक, शनिवार से आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थित) दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों.
हालांकि लॉकडाउन में मिली इस छूट से लोगों के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या शराब की दुकानों और बार को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है?गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, ‘बार और शराब की दुकानों को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है.’ दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में कहीं पर भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक कर दी है. मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी